सचेतक संज्ञा पुं॰ [सं॰ सचेत + क] संसद् वा विधान सभा का वह अधिकारी जो सदस्यों को आवश्यक सूचना देने, अनुशासन का पालन कराने, मतदान के निमित्त बुलाने आदि की व्यवस्था करता है । (अं॰ ह्मिप) ।